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दिल्ली हाई कोर्ट ने भीख मांगने को अब अपराध की श्रेणी से बाहर किया

हाई कोर्ट ने कहा कि इस काम के लिए लोगों को दंडित करने के प्रावधान असंवैधानिक हैं और इसे रद्द किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भीख मांगना अब अपराध नहीं होगा.



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