प्राथमिकी दर्ज करने से पहले आरंभिक जांच कराने की जरूरत को समाप्त करने अथवा किसी आरोपी को गिरफ्तार करने से पहले किसी अधिकारी से मंजूरी लेने और अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों को बहाल करने के लिए धारा 18ए को इसमें शामिल किया गया है.
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